जिला प्रशासन का माफियाओं के प्रति तेवर सख्त,3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। प्रदेश भर में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी गाजीपुर ने कोतवाली पुलिस की आख्या पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत मु0अ0सं0 1175/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट मे नामजद शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा व पत्नी जिउती देवी निवासी रघुनाथपुर छावनी लाइन गाज़ीपुर के नाम अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति जिसकी राजस्व विभाग द्वारा तय की गई कुल मालयित एक करोड़ 32 लाख तिरानबे हजार रुपए जिसकी कुल वर्तमान बाजारू कीमत 02 करोड़ 20 लाख है उनको कुर्की के आदेश जारी किए गए थे तथा मुकदमा अपराध संख्या 54/2020 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम में नामजद अभियुक्त चंद्रहास कुशवाहा की पत्नी प्रियंका मौर्या निवासी खतीरपुर थाना शादियाबाद के नाम से अवैध रूप से अर्जित भू संपत्ति जिसकी मालियत राजस्व विभाग द्वारा छप्पन लाख 70 हजार रुपए तथा वर्तमान बाजारु कीमत लगभग 90 लाख रुपए के भी कुर्की के आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में शुक्रवार की दोपहर गाजीपुर प्रशासन व पुलिस कप्तान की मौजूदगी में दोनों अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही की गई जिसकी कुल कीमत तीन करोड़ 10 लाख रुपए हैं।
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