थानाध्यक्ष गहमर एवं थाना के पैरवीकार पर लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

सेवराई। तहसील अन्तर्गत गहमर कोतवाली के थानाध्यक्ष एवं पैरवी कार पर कार्य मे शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के क्रम में अर्थदंड से दण्डित किया है। जिससे सम्बंधित पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है। कार्य में लापरवाही बरतने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय गुलाब सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष गहमर पर पांच सौ रुपये तथा थाना के पैरवीकार पर 200 रुपये अर्थदंड लगाया है। यह अर्थदंड उनके वेतन से काट कर न्यायालय के कोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया है।
अर्थदंड के आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को अनुपालन के लिए भेजा है। गहमर थाने में दर्ज हत्या के मामले में विचारण न्यायालय में चल रहा है। उक्त मुकदमे में विवेचक सुरेंद्र कुमार पांडेय का प्रति परीक्षा न्यायालय में होना है, लेकिन हत्या प्रयुक्त माल न्यायालय के सामने कई तिथियों से पेश नहीं हो पा रहा है। जिसके अभाव में गवाह की प्रतिपरीक्षा नहीं हो पा रही है। जबकि माल मुकदमा लाने के लिए न्यायालय से कई बार आदेश दिया जा चुका है। न्यायालय ने थानाध्यक्ष गहमर व थाना पैरवीकार की लापरवाही मानते हुए अर्थदंड का आदेश पारित किया।
गहमर कोतवाली में दर्ज हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई के लिए थानाध्यक्ष एवं पैरवी कार को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होना था। लेकिन कई बार न्यायालय के द्वारा आदेश तामील कराए जाने के वावजूद सम्बंधित द्वारा प्रस्तुत नही हुये। जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय गुलाब सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष गहमर पर पांच सौ रुपये तथा थाना के पैरवीकार पर 200 रुपये का अर्थदंड लगा कड़ी कार्यवाई की है। साथ ही आदेश दिया है कि अर्थदंड सम्बंधित के वेतन से काटकर न्यायालय के कोष में जमा कराए। न्यायालय के इस आदेश के बाद सम्बंधित में हड़कम्प मचा हुआ है।