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नायब तहसीलदार ने कामाख्या धाम व बारा बिजली घर के कर्मचारियों पर दर्ज कराया मुकदमा

सेवराई। (गाजीपुर): तहसील सेवराई के विद्युत उपकेंद्र 33/11 कामाख्या धाम गहमर व बारा के बिजली संविदा कर्मियों पर कार्य में लापारवाही बरतने पर नायब तहसीलदार रेवतीपुर के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आवश्यक कार्रवाई में जूट गई।
तहसील सेवराई क्षेत्र रेवतीपुर के नायब तहसीलदार कौशल चौरसिया ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कर्मचारियों के हड़ताल के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के निर्वाह संचालन संपादित करने के लिए कामाख्या विद्युत उपकेंद्र 33/11 के0वी0ए0 गहमर पर महेन्द्र राम व विद्युत उपकेंद्र बारा पर शम्भू राम की ड्युटी लगाया गया था। शासनादेश संख्या: 2093/24-पी-22022-1 (121) / 04 दिनांकः 04.01.2023 द्वारा उर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (30प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने का आदेश (एस्मा ) निर्गत किया गया है । उक्त आदेश की जानकारी उर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमो/जनपद में तैनात विद्युत विभाग के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियो को है। उपरोक्त आदेश को लागू होने के पश्चात भी विद्युत उपकेन्द्र सब स्टेशन पर तैनात कर्मचारी अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु दिनांक 17 मार्च 23 को उपस्थित नही थे। जिससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त कर्मचारी एस्मा संबंधित शासनादेश/आदेश जारी होने के बावजूद भी हड़ताल में सम्मिलित हो गया है। जिससे कि क्षेत्र की आवश्यक सेवा/विद्युत आपूर्ति प्रभावित है। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि नायब तहसीलदार के तहरीर पर विद्युत उपकेंद्र गहमर व बारा के विरुद्ध आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर संभावित ठिकानों पर दबिश दिया जा रहा है।

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