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गाज़ीपुर बिना मास्क, हेलमेट वालों को पेट्रोल/डीजल दिया तो पम्प मालिकों की खैर नहीं

गाज़ीपुर: गाज़ीपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सप्ताह में दो दिवसीय लॉक डाउन है। लेकिन जिले में कोरोना मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने नया आदेश पारित किया है।

आदेश के अनुसार पेट्रोल पम्प प्रतिष्ठान के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अपने पेट्रोल/डीजल पम्प पर शासन के गाइड लाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से करायें।

बिना मास्क/हेलमेट के किसी भी ग्राहक को पेट्रोल/डीजल नहीं देगें और न ही स्वयं एवं पम्प पर तैनात कर्मचारी बिना मास्क के रहेंगे।

पेट्रोल डीजल पम्प पर लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरा का 24 घंटे क्रियाशील रखें। जिला प्रशासन/पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय यदि बिना हेलमेट/मास्क के किसी व्यक्ति को पेट्रोल/डीजल देते करते हुए पाया जाता है अथवा सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जांच में यदि किसी को बिना मास्क के पेट्रोल/डीजल देते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान/पम्प के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

द सर्जिकल न्यूज़ डेस्क

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