
गाजीपुर: जिला कृषि अधिकारी ने कृषक भाईयों को सूचित किया है कि खरीफ 2022 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दी गयी है।
फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नही कराना चाहते है तो बैंक शाखा स्तर पर जहॉ से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है, वहॉ दिनांक 24.07.2022 तक लिखित रूप से अवगत करा दे कि हमारा प्रीमियम न काटा जाय अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट कर फसल बीमा कर दिया जायेगा।
गैर ऋणी कृषक भाई कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तरीय कार्मिक, बैंक एवं फसल बीमा के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने फसल का बीमा करा सकते है।